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धारा- 96 (बालक का उपापन)

धारा- 96 (बालक का उपापन)
काल्पनिक चित्र

भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 कि धारा- 96

(बालक का उपापन)

जो कोई बालक को अन्य व्यक्ति से अयुक्त सम्भोग करने के लिए विवश या विलुब्ध करने के आशय से या तद‌द्वारा विवश या विलुब्ध किया जाएगा, यह संभाव्य  जानते हुए ऐसे बालक को किसी स्थान से जाने को या कोई कार्य करने को किसी भी साधन द्वारा उत्प्रेरित करेगा, वह कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने के लिए भी दायी होगा।


अपराध का वर्गीकरण


सजा:- 10 वर्ष के लिए कारावास और जुर्माना

अपराध:- संज्ञेय 

जमानत:- अजमानतीय

विचारणीय:- सेशन न्यायालय द्वारा विचारणीय 

अशमनीय:- समझौता करने योग्य नहीं

IPC) की धारा 318 को (BNS) की धारा 94 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं।
IPC) की धारा 366A को (BNS) की धारा 96 में बदल दिया गया है। - अगर आप चाहे तो लोगो पर क्लिक करके देख सकते हैं






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